UP Parivarik labh Yojana पर आवेदन कैसे करें?

उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने मुखिया (परिवार के मुखिया) को खोने वाले गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस लाभकारी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत रु 30000/ – समाज कल्याण विभाग द्वारा मृतक के परिवार को वित्तीय सहायता के रूप में दिए जायेगे। राज्य के समाज कल्याण विभाग को उत्तर प्रदेश में सफलतापूर्वक राज्य चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। हम इस आर्टिकल के माध्यम से इस Rastriya Parivarik Labh Yojana से संबंधित सभी जानकारी आपके साथ साझा करने जा रहे हैं।

अगर आपको UP Parivarik Labh के बारे में सारी जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस लेख को पूरा अंत तक पढ़े। और यदि हमसे कुछ जानकारी छूट जाती है तो हमे कमेंट करके जरूर बताये।

UP Parivarik labh Yojana

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने एक योजना शुरू की, जिसका नाम है Rashtriya Parivarik Labh Yojana। यह लाभार्थी योजना उन विधवा महिलाओं की मदद करने के लिए है जिन्होंने अपने पति को खो दिया है और उन परिवारों की मदद करने के लिए जिन्होंने अपने परिवार का मुखिया खो दिया है। वित्तीय सहायता भेजने की पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य के समाज कल्याण विभाग को दी गई है। इस योजना से वित्तीय सहायता प्राप्त करने से पहले आवेदकों को समाज कल्याण विभाग को रिपोर्ट करना होगा और मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र विभाग को प्रस्तुत करना होगा। सभी लाभ लेने के लिए इच्छुक लोग योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाएगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के बारे में सभी जानकारी जो हम इस लेख के माध्यम से साझा कर रहे हैं, इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के साथ हमें फ़ॉलो कर सकते हैं।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभ

पारिवारिक लाभ योजना विशेष रूप से निराश्रित लोगों को लाभ प्रदान करने के लिए शुरू की गई है, जो परिवार की मुखिया की मृत्यु के बाद वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के बहुत सारे लाभ हैं

  • पारिवारिक लाभ योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रेरित करने के लिए शुरू की गई है जो परिवार के मुखिया के निधन के कारण अपने वित्तीय खर्चों का प्रबंधन करने में असमर्थ हैं।
  • उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
  • इस वित्तीय समाज कल्याण सहायता से, परिवार अपने लिए रोजगार के साधन खोज सकता है, अर्थात वे स्वयं का कोई भी छोटा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
  • आवेदन करने के 45 दिनों के भीतर, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय परिवार योजना (samaj kalyan vibhag) का लाभ परिवार को दिया जाएगा।
  • यदि आप राष्ट्रीय परिवार योजना योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको किसी भी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और मृतक सदस्य की ओर से समाज कल्याण कोष में अपना विवरण जमा कर सकते हैं।
  • यह पैसा किस्तों में ट्रांसफर के बदले एक बार में भेजा जाएगा।

राष्ट्रीय रोजगार योजना क्या है?

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक परिवार में एक कमाने वाला मुखिया होता है, जिसके कारण घर की सभी वित्तीय सुविधाएं पूरी हो जाती हैं, लेकिन जब एक ही मुखिया की मृत्यु हो जाती है, तो परिवार की स्थिति दयनीय हो जाती है और परिवार के सदस्यों के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है। परिवार के पास आय का कोई साधन नहीं होता, परिवार को अपनी जरूरतों को पूरा करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यूपी सरकार द्वारा इस तरह की समस्या के मद्देनजर, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना शुरू की गई है ताकि सरकार गरीब परिवारों को आय के साधन के माध्यम से वित्तीय सहायता देकर उन लोगो की मदद कर सके।

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आवश्यक दस्तावेज़

  • Aadhar Card
  • Identity card
  • Residence certificate
  • Death certificate of the chief’s death
  • Income certificate
  • Bank account passbook
  • Mobile number
  • Head certificate of age
  • Passport size photo

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता

  • पारिवारीक योजना के तहत आवेदन करने वाले पात्र उत्तर प्रदेश के मूल निवासी ही होंगे।
  • मुखिया की मृत्यु के बाद ही वित्तीय सहायता दी जाएगी यदि परिवार में किसी अन्य सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो परिवार इस स्थिति में आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा।
  • मृतक मुखिया की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष तक होनी चाहिए। इससे अधिक या कम होने से लाभ नहीं होगा।
  • परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है यानी गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है।
  • राष्ट्रीयतापारीविकल्लभयोजन में, शहरी उम्मीदवारों की वार्षिक आय 56 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत ग्रामीण उम्मीदवारों की वार्षिक आय 46 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • पारिवारिक लाभ की नीति के अनुसार, यदि ग्रामीण और शहरी उम्मीदवारों की वार्षिक आय निर्धारित आय से अधिक है, तो आप परिवार लैब के लिए पात्र नहीं होंगे।
  • उम्मीदवार का बैंक में खाता होना अनिवार्य है क्योंकि सरकार द्वारा दी गई राशि केवल आपके बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।

पारिवारिक लाभ योजना पर आवेदन कैसे करें ?

  • आवेदक parivarik labh योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाए। http://nfbs.upsdc.gov.in/
  • होमपेज पर, आपको “नया पंजीकरण” का विकल्प दिखाई देगा। आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब एप्लीकेशन फॉर्म पेज स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
  • अब आवश्यक विवरण दर्ज करें (सभी विवरण जैसे नाम, पिता / पति का नाम, जन्म तिथि, लिंग, जिला, निवासी, आवेदक विवरण, बैंक खाता विवरण, मृतक का विवरण, आदि) और अन्य जानकारी और दस्तावेज़ अपलोड करें।
  • Parivarik Labh योजना ऑनलाइन फॉर्म पर घोषणा विकल्प पर टिक करें
  • और फिर ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें।

Parivarik labh yojana में आवेदन की स्थिति की जाँच कैसे करें

  • Parivarik labh yojana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ
  • होमपेज पर, आपको “आवेदन पत्र की स्थिति” का विकल्प दिखाई देगा। आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • एप्लिकेशन स्थिति पेज स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा
  • इस पेज पर, आपको कुछ जानकारी जैसे जिला, खाता संख्या, पंजीकरण संख्या का चयन करना होगा।
  • उसके बाद, आपको खोज बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद, आपको अपने आवेदन की स्थिति मिल जाएगी।

संपर्क जानकारी

Helpline number – 1800 – 4190 – 001

इस लेख में मैंने आपको Parivarik labh yojana के बारे में सारी जानकारी प्रदान की है यदि मुझसे कोई जानकारी छूट गई है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताये और यदि आपको लेख पसंद आये है तो इस लेख को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिये ताकि उनको भी Parivarik labh yojana के बारे में सारी जानकारी मिल सके।

 

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