कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और किसान समाज के प्रमुख वर्गों में से एक हैं। हालांकि, देश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच प्रचलित सामाजिक-आर्थिक असमानताओं के कारण, कृषक समुदाय अक्सर Financial समृद्धि के साथ संघर्ष करते रहे हैं।
केंद्र और राज्य सरकारों ने इस तरह के समुदायों को ऊपर उठाने के लिए कई पहल के माध्यम से इस सामाजिक और आर्थिक चिंता को दूर करने के लिए लगातार प्रयास किया है। ऐसी ही एक पहल है Pm Kisan Samman Nidhi योजना हैं, जिसे 2018 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। एGOI ने 9 अगस्त 2020 को इस योजना के तहत छठी किस्त जारी की, जो लगभग 8.5 करोड़ किसानों तक पहुंची।
Pm Kisan Samman Nidhi क्या है?
Pm Kisan Samman Nidhi भारत सरकार के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो किसानों और उनके परिवारों को आय सहायता प्रदान करती है। PM-KISAN योजना को पहली बार तेलंगाना सरकार द्वारा Ryuthu Bandhu योजना के रूप में लागू किया गया था जहां एक निश्चित राशि सीधे किसानों को दी गई थी। बाद में, 1 फरवरी 2019 को, भारत के 2019 Interim Union Budget के दौरान, पीयूष गोयल ने इस योजना को एक राष्ट्रव्यापी परियोजना के रूप में लागू करने की घोषणा की। नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में PM-KISAN योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत, सभी छोटे और सीमांत किसानों को तीन किस्तों में प्रति वर्ष 6000 रुपये की आय सहायता प्रदान की जाएगी जो सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी। इस योजना के लिए कुल वार्षिक व्यय रु 75,000 करोड़ होने की उम्मीद है जिसे 2019-20 में केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा।
PM-KISAN योजना के उद्देश्य
Pm Kisan Samman Nidhi योजना भारत सरकार द्वारा एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में कार्यान्वित की जाती है। यह योजना कई छोटे और सीमांत किसानों की आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। PM-KISAN योजना के मुख्य उद्देश्य निचे दिए है।
- सभी पात्र भूमि-धारण करने वाले किसानों और उनके परिवारों को आय सहायता प्रदान करना।
- PM-KISAN योजना का उद्देश्य किसानों की Financial जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न फसलों की खरीद के लिए उचित फसल स्वास्थ्य और उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिए करना है।
- यह उन्हें ऐसे खर्चों को पूरा करने के लिए साहूकारों के चंगुल में पड़ने से भी बचाएगा और खेती की गतिविधियों में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करेगा।
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पीएम किसान सम्मान निधि योजना की विशेषताएं क्या हैं?
इस योजना की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं नीचे दिए गए हैं –
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आय समर्थन
इस योजना की प्राथमिक विशेषता किसानों को प्रदान की जाने वाली न्यूनतम आय सहायता है। प्रत्येक eligible किसान परिवार को प्रतिवर्ष रु 6000 प्राप्त होंगे। हालांकि, एक बार में राशि का वितरण नहीं किया जाता है। इसके बजाय, इसे तीन बराबर किश्तों में विभाजित किया गया और चार महीने अलग से मिले। इस प्रकार, प्रत्येक किसान को हर 4 महीने में 2000 रुपये मिलते हैं। लाभार्थी इस राशि का कई उद्देश्यों के लिए उपयोग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के दिशा-निर्देश स्पष्ट रूप से किसी भी उपयोग प्रतिबंध को परिभाषित नहीं करते हैं।
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धन देना
pm किसान भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किसान सहायता योजना है। इसलिए, इसके Funding की संपूर्णता भारत सरकार से आती है। शुरुआत में, इस पहल पर खर्च करने के लिए प्रति वर्ष 75,000 करोड़ रुपये की राशि देने की घोषणा की। इसने 9 अगस्त 2020 को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण या डीबीटी के माध्यम से योजना के लाभार्थियों के बैंक खातों में नवीनतम किस्त में रु। 1,7,000 करोड़ का वितरण किया।
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पहचान की जिम्मेदारी
जबकि धन की जिम्मेदारी भारत सरकार के पास है, लाभार्थियों की पहचान इसके दायरे में नहीं है। इसके बजाय, यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी है। ये सरकारें पहचानेंगी कि किस किसान परिवार को योजना का लाभ मिलेगा। यहां, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अनुसार, एक किसान परिवार में एक पति, पत्नी और नाबालिग बच्चा या बच्चे शामिल होंगे।
योजना के तहत लाभ पाने के लिए कौन पात्र है?
किसी भी छोटे या सीमांत किसान को प्रधान मंत्री किसान निधि योजना के तहत पात्र होने के लिए निम्न मानदंडों के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। नीचे कुछ लाभार्थियों की श्रेणियां दी गई हैं जो इस योजना के तहत लाभ के पात्र नहीं हैं:
- कोई भी संस्थागत भूमि-धारक।
- किसान के साथ-साथ निम्न श्रेणियों से संबंधित परिवार का कोई भी सदस्य:
- संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक
- पूर्व और वर्तमान मंत्री / राज्य मंत्री
- लोक सभा / राज्यसभा / राज्य विधानसभाओं / राज्य विधान परिषदों के पूर्व या वर्तमान सदस्य
- नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान मेयर
- जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
- किसी भी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ-साथ केंद्र / राज्य सरकार के मंत्रालय / कार्यालयों / विभागों के अधीन कर्मचारी।
- सभी सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिन्हें मासिक पेंशन रु। 10,000 / – से अधिक और उपरोक्त श्रेणी से संबंधित है।
- कोई भी व्यक्ति जिसने अंतिम मूल्यांकन वर्ष में अपने आयकर का भुगतान किया है, इस योजना के तहत पात्र नहीं है।
डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत होते हैं और अभ्यास करते हैं।
पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?
इस योजना के लिए लाभार्थी के रूप में आवेदन करते समय, व्यक्तियों को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:
- आधार कार्ड
- नागरिकता का प्रमाण
- जमीन के स्वामित्व के दस्तावेज
- बैंक खाते का विवरण
पीएम किसान सम्मान लाभार्थी की स्थिति की जांच कैसे करें
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं।
- किसान कॉर्नर के तहत “लाभार्थी स्थिति” पर क्लिक करें।
- आधार संख्या, पंजीकृत मोबाइल नंबर, या खाता संख्या दर्ज करें।
- आपकी पीएम किसान सम्मान निधि की स्थिति स्क्रीन पर दिखाई जाएगी।
Helpline numbers:
- PM Kisan Toll-Free Number: 18001155266
- Helpline Number: 155261
- Landline Numbers: 011—23381092, 23382401
- PM Kisan’s New Helpline: 011-24300606
- PM Kisan has another helpline: 0120-6025109,
- Email ID: pmkisan-
PM-KISAN के बारे में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न
Que 1. Pm Kisan Samman Nidhi क्या है?
Ans:- सरकार ने कृषि और संबद्ध गतिविधियों के साथ-साथ घरेलू और कृषि संबंधी विभिन्न गतिविधियों की खरीद के लिए अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी छोटा और सीमांत भूमिधारी किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करने के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना प्रधानमंत्री किसान निधि (PM-KISAN) शुरू की है।
Que 2. योजना के लाभ क्या हैं?
Ans:- इस योजना के तहत, 2 हेक्टेयर तक के कुल खेती योग्य भूमिधारी किसान परिवारों को प्रति चार महीने में तीन बराबर किश्तों में रु 6,000 प्रति परिवार का लाभ प्रदान किया जाएगा।
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